Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का सिर्फ इन्हें मिलेगा लाभ
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2024
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana || मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक आधिकारिक योजना है। इसका उद्देश्य निर्धनता में जीवनयापन करने वाले जरूरतमंद/निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करना है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल 51 हजार रुपये की धनराशि व्यय की जाती है। जिसमें से 35 हजार रुपये कन्या (वधू) के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में अन्तरित की जाती है और 10 हजार रुपये की धनराशि उपहार सामग्री वर-वधू को प्रदान की जाती है। इसके साथ ही 6 हजार रुपये शादी समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में व्यय किये जाते हैं। योजना का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता व सर्वधर्म-समभाव को बढ़ावा देना है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता होगी। आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर क्लिक कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए दम्पति उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। जोड़े के माता-पिता की संयुक्त आय सरकार द्वारा निर्धारित 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज
इमुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज होनें चाहिए
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आय प्रमाण पत्र
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वर व कन्या की पासपोर्ट साइज फोटो
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वर व कन्या का आधार कार्ड
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विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
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परित्यक्ता/तलाकशुदा होने की स्थिति में कोर्ट का आदेश
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कन्या का बैंक पासबुक
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जाति प्रमाण पत्र
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मोबाइल नंबर
सामूहिक विवाह योजना में कैसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाएं। वेबसाइट पर आवेदन पत्र भरें। आपको अपनी बेटी की आयु, वर की आयु, और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें और आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक जमा करें। आपके आवेदन की स्थिति को वेरिफाइएड मोबाइल पर SMS के माध्यम से जांचें। विवाह के बाद अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रिंट करें।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल 51 हजार रुपये की धनराशि व्यय की जाती है। जिसमें से 35 हजार रुपये कन्या (वधू) के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में अन्तरित की जाती है और 10 हजार रुपये की धनराशि उपहार सामग्री वर-वधू को प्रदान की जाती है। इसके साथ ही 6 हजार रुपये शादी समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में व्यय किये जाते हैं।