सड़क एवं चौराहों पर नही स्थापित होगी दुर्गा प्रतिमाएं:ज्वाइंट मजिस्ट्रेट
दुबौलिया परिसर में बृहस्पतिवार को शान्ति समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमे क्षेत्र मे स्थापित होने वाले दुर्गा पूजा आयोजन समितियों के संचालन को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए सड़क एवं चौराहों पर मूर्ति स्थापित न करने की अपील की गई। बैठक की अध्यक्षता ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नन्द किशोर कलाल एवं क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार ने किया।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी चौराहे अथवा सड़क पर मूर्ति स्थापित नही की जाएगी। सभी आयोजन कर्ताओं को नए सिरे से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन मोटरसाइकिल अथवा छोटे वाहनों पर किया जाएगा और किसी भी प्रकार का जुलूस नही निकाला जाएगा। उन्होंने ने कहा कि मूर्तियां 2 फिट से बड़ी नही होगी और पंडाल में छह फिट पर गोला बनाया जाएगा। सभी पंडालों में थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य है। तथा प्रवेश व निकासी के लिए अलग-अलग द्वार होगा। क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि अनुमति के लिए आयोजन समितियां प्रार्थना पत्र देगी जिसकी जांच कराकर अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सभी लोगो से शासन के निर्देशो का पालन करने की अपील किया। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि मंदिरों में पूर्व की भांति पूजन अर्चन होगा। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
नई मूर्ति एंव नई परम्परा नही शुरू होने दिया जायेगा । उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हम अपने घरों में ही मूर्ति स्थापित कर पूजन अर्चन करे तो ज्यादा बेहतर होगा। परंपरागत तरीके से स्थापित होने वाली मूर्तियों को सड़क व चौराहे पर न रखें। पंडाल में एक साउंड बजाने की अनुमति ही होगी। इस मौके पर दिनेश पाण्डेय, हीरा सिंह,हीरा सिंह, अनिल सिंह,लालचंद सोनकर,रामजीत यादव , सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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