Bihar ANM Bharti News || बिहार में एएनएम बहाली का रास्ता साफ, अंकों के आधार पर ही होगा चयन
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Bihar ANM Bharti News || बिहार प्रदेश में 10,709 एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर करने के एकल पीठ के फैसले को पलटने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। इस मामले में सरकार की अपील पर 18 अप्रैल 2024 को सुनवाई पूरी हो गई थी और फैसला रिजर्व रखा गया था। इस फैसले के बाद पुराने नियमों के तहत ही एएनएम के पदों पर बहाली होगी। अब एएनएम की नियुक्ति प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। यह फैसला बिहार में एएनएम के पदों की बहाली को लेकर एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है।
बता दें इससे पहले न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर करने का आदेश दिया था। पीठ ने आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 10,709 पदों पर एएनएम की बहाली बिहार महिला एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) कैडर नियमावली 2018 के नियम सात के तहत होगी।
बिहार में एएनएम की बहाली के लिए पूर्व में दिए गए हाईकोर्ट के इस आदेश के क्रम में एएनएम के 10709 पदों पर बहाली का सरकार ने विज्ञापन प्रकाशित किया जिसके आधार पर चयन प्रक्रिया एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर शुरू की गई। लेकिन सरकार ने बीच में ही नियमावली में संशोधन करके लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली का नोटिस जारी कर दिया था।
जिसके बाद बिहार में एएनएम भर्ती प्रकरण में इस संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिहार प्रदेश में 10,709 एएनएम पदों पर बहाली अंकों के आधार पर ही किया जाएगा।
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बिहार प्रदेश में 10,709 एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर करने के एकल पीठ के फैसले को पलटने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है।