जिलाधिकारी ने विद्यालयों के बच्चों के अभिभावको के खाते में 30 को धनराशि भेजने के लिए दिए ये निर्देश आप भी जाने

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जिलाधिकारी ने विद्यालयों के बच्चों के अभिभावको के खाते में 30 को धनराशि भेजने के लिए दिए ये निर्देश आप भी जाने

बस्ती। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि जनपद के समस्त प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश के क्रम में समस्त प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन से आच्छादित नामांकित छात्रों की संख्या 137380 के सापेक्ष 30 जून 2020 तक कुल 76 कार्य दिवस हेतु रू० 375 प्रति छात्र की दर से संबंधित अभिभावको के खाते में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी (नेफ्ट) के माध्यम से अन्तरण हेतु 01 अप्रैल 2020 को विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कुल धनराशि 01 करोड़ 07 लाख 90 हजार 968 मात्र को समायोजित करते हुए वर्तमान सत्र में प्रथम किस्त में आवंटित धनराशि रू० 92 लाख 96 हजार 794 प्रथम किस्त में विद्यालयों के मध्यान्ह भोजन के खातों में आवंटित किया जा रहा है। 
उन्होने बताया कि इसी क्रम में मध्यान्ह भोजन से अच्छादित जनपद के समस्त राजकीय/परिषदीय/सहायत प्राप्त/मदरसे तथा माध्यमिक विद्यालयों में 24 मार्च 2020 को नामांकित कुल छात्र संख्या 69413 के सापेक्ष 30 जून 2020 तक कुल 76 कार्य दिवस हेतु रू० 561.00 प्रति छात्र की दर से विद्यालयों में 01 अप्रैल 2020 को उपलब्ध अवशेष कुल धनराशि रू० 23836201.00 को समायोजित करते हुए सत्र 2020-21 में प्रथम किस्त में आवंटित धनराशि 6508783.00 को समायोजित करते हुए संबंधित विद्यालयों में अध्ययनरत संबंधित अभिभावको के खाते में संबंधित समिति द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से अन्तरण हेतु परिवर्तन लागत की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम किस्त में धनराशि विद्यालयों के एमडीएम निधि खाते में अन्तरित की जा रही है। 
उन्होने निर्देश दिया कि जनपद के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा प्रधानाध्यापक/ग्राम प्रधान/अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति तत्काल विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावको का खाता संबंधी तथा अन्य समस्त वांछित विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर धनराशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से उनके खाते में 30 जून तक हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी के साथ संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान, अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेंगी। 

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